अखिलेश के लखनऊ में होटल निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक

अखिलेश के लखनऊ में होटल निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक

अखिलेश के लखनऊ में होटल निर्माण पर हाईकोर्ट की रोकअखिलेश के लखनऊ में होटल निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक

इंडो नेपाल न्यूज ब्यूरो लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के होटल निर्माण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रोक लगा दी है। यह होटल राजधानी लखनऊ में बनना था। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर प्रस्तावित अखिलेश यादव के होटल को लेकर कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने होटल के निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि वीवीआईपी इलाके के हाई सिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत किस अधिकारी ने दे दी ?

इसके अलावा कोर्ट ने मामले में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस याचिका में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव, सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव समेत कुल 13 लोगों को पार्टी बनाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने यह याचिका 17 अगस्त 2018 को दाखिल की थी। इसमें कहा गया है कि होटल को हाई सिक्योरिटी जोन में बनाया जा रहा है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन पर याचिका वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के नाम पर 1 ए विक्रमादित्य मार्ग पर 2005 में 39 लाख रूपए में जमीन खरीदी गयी थी। बताया जाता है कि अखिलेश और डिंपल इस जमीन पर होटल बनाना चाहते हैं। होटल के नक्शे को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में आवेदन भी किया गया है।

 

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