व्हाट्सएप डिलीट कर दें जाने दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहि ये बात
व्हाट्सएप डिलीट कर दें जाने दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहि ये बात
आई एन न्यूज नई दिल्ली डेस्क:
व्हाट्सएप को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान अदालत की ओर से याचिकाकर्ता की दलील पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है।
याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि व्हाट्सएप द्वारा लाई गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आज सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अपील की गई थी कि इस पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए यह निजिता का उल्लंघन है।
हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है, और कहा है कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, अब इस केस की अगली सुनवाई 25 जनवरी को की जाएगी।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में कहा गया कि इस पर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए यह लोगो कि निजिता पर हाथ डालने के बराबर है। व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट ऐप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करना चाहता है। जिस पर रोक लगाने की जरूरत है।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक कड़ी टिप्पणी की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक प्राइवेट ऐप है अगर आप की निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि क्या आप मैं भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। उसने भी आपका डाटा शेयर किया जाता है।
अदालत की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता को कहा गया, कि प्राइवेट एप को इस्तेमाल करने के दौरान जिस तरह की टर्म्स कंडीशन दी जाती हैं, पहले आप उसकी स्टडी करके आइए।





