आज से नया टैक्स होगा लागू, कौन लोग होगें प्रभावित, जाने

आज से नया टैक्स होगा लागू, कौन लोग होगें प्रभावित, जाने

आई एन न्यूज डेस्क:
शनिवार (1 अप्रैल) से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा और कई बदलाव प्रभावी होंगे। इनमें से आयकर नियमों में बदलाव हैं जो भारत में कई लोगों को सीधे प्रभावित करेंगे। नए टैक्स स्लैब भी लागू होंगे, जो सरकार का कहना है कि इससे कई करदाताओं को फायदा होगा।

इनकम टैक्स नियमों में ये हैं बड़े बदलाव:
नई कर व्यवस्था होगी डिफॉल्ट व्यवस्था: सरकार नए वित्तीय वर्ष से नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर देगी। हालांकि, करदाताओं के पास अभी भी पुरानी कर व्यवस्था को चुनने का विकल्प होगा, लेकिन उन्हें अब इस वरीयता को विशेष रूप से बताना होगा। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, करदाताओं को आवास किराया भत्ता (एचआरए), गृह ऋण पर ब्याज, बच्चों की शिक्षा भत्ता और पेशेवर कर कटौती के तहत लाभ का दावा करने की अनुमति थी।

फोर्ब्स के अनुसार, नई कर व्यवस्था को चुनने वालों को इन सामान्य अपवादों का दावा करने की अनुमति नहीं होगी।
जो लोग नई कर व्यवस्था के साथ जाएंगे उन पर नए स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत, कर छूट की सीमा मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं को नई कर व्यवस्था में बदलने के लिए प्रेरित करेगा।

नए टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे:

3 लाख रुपये और 6 लाख रुपये की आय वाले हिस्से पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा
6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स लगेगा
15 लाख रुपये और उससे अधिक पर 30 फीसदी कर लगेगा
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये कमाता है तो उससे फ्लैट 15 फीसदी शुल्क लिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने अपनी वेबसाइट पर नई व्यवस्था के तहत कर कटौती के बारे में बताया। इसके अनुसार, 3 लाख रुपये तक की आय शून्य कर को आकर्षित करेगी, जबकि 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत (15,000 रुपये कर) लगाया जाएगा। इसके अलावा, 6 लाख रुपये और 9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत कर (30,000 रुपये कर) लगेगा, जबकि शेष 1 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत कर की दर (अन्य 15,000 रुपये) लगेगी, इसलिए, व्यक्ति पर लगाया गया कुल कर ₹ 60,000 होगा।

इनके अलावा लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) के तहत लीव इनकैशमेंट की छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। 2002 से इसकी सीमा 3 लाख रुपये थी।

साथ ही, LTCG टैक्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट 1 अप्रैल, 2023 से खत्म हो जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट अब उन डेट फंड्स पर लागू नहीं होगा, जो तीन साल से ज्यादा समय के लिए रखे गए हैं।
वरिष्ठ नागरिकों को अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी जाएगी।

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