बाइक पर दो सवारी, पड़ेगा भारी देना होगा जुर्माना, लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त 

बाइक पर दो सवारी, पड़ेगा भारी देना होगा जुर्माना, लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त 

बाइक पर दो सवारी, पड़ेगा भारी देना होगा जुर्माना, लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त 
आई एन न्यूज महराजगंज डेस्क:
कोरोना को लेकर लागू महामारी अधिनियम में अब एक बाइक पर दो सवारी चलना भारी पड़ेगी। पहली बार पकड़े जाने पर ढाई सौ रुपया जुर्माना, दूसरी बार में पांच सौ व तीसरी बार में एक हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि इससे भी बाइक चालक नहीं माने तो उनकी ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है।
शनिवार को यह जानकारी देते हुए एएसपी आशुतोष शुक्ल ने बताया कि इसको लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया गया है। सभी इंस्पेक्टर को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। शासन के आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा ।एएसपी आशुतोष शुक्ल ने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर बिना मास्क, गमछा या दुपट्टा के निकलने या थूकने पर जुर्माना लगाकर दण्डित किया जायेगा। पहली व दूसरी बार के लिए सौ रूपया, तीसरी बार व प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए पांच सौ रूपया जुर्माना भरना पड़ेगा। एएसपी ने यह भी बताया कि लाकडाउन का उल्लंघन तथा सेवाकर्मी के विरुद्ध हिंसा या नुकसान पहुंचाना दण्डनीय होगा।
महाराजगंज उत्तर प्रदेश।

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