लाभ के पद का मामला:चुनाव आयोग के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

आई एन न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली:लाभ के पद का मामले में चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायक अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अपना फैसला राष्ट्रपति के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजा जि से उन्होंने मंजूरी दे दी है। 20 विधायकों के अयोग्य होने के बाद भी दिल्ली में आप की सरकार बची रहेगी। दिल्ली विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 70 है जिसमें 67 आप के हैं। 20 के अयोग्य होने के बवजूद 47 विधायक रह जाएंगे जो बहुमत के लिए काफी है।
दरअसल चुनाव आयोग अपना फैसला करने के बाद राष्ट्रपति के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजेगा। बता दें कि इन विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद से ही इनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति अपने रिटायरमेंट से पहले सारे पेंडिंग केस को खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए आयोग जल्दी – जल्दी इस पुराने मामले को निपटाने में लगी हुई है। एके ज्योति 22 को रिटायर होने वाले है।
लेकिन वहीं इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग इसका फैसला नहीं कर सकता, इसका फैसला अदालत में किया जाना चाहिए। बता दें कि आरोप लगा था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों को नियमों के खिलाफ जाकर लाभ के पद दिए थे। अगर आयोग ये मानता है कि विधायकों के जो जिम्मेदारियां मिलीं थीं वो लाभ के पद के दायरे में आती हैं तो उनकी सदस्यता पर संकट आ सकता है।





