पीएम किसान योजना में होने वाला है बड़ा बदलाव–जाने किसे मिलेगा लाभ

पीएम किसान योजना में होने वाला है बड़ा बदलाव--जाने किसे मिलेगा लाभ

पीएम किसान योजना में होने वाला है बड़ा बदलाव–जाने किसे मिलेगा लाभ
आई एन न्यूज नई दिल्ली डेस्क:
प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के तहत अब तक किसानों को दो-दो हजार रुपये की 7 किस्‍तें मिल चुकी हैं। अब 8वीं किस्त आने का इंतजार है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी बेनिफीशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यह लिस्ट pmkisan.gov.in पोर्टल पर अपलोड हो जाती है, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों के नाम शामिल करता है।
अब तक इस योजना से 11 करोड़ से अधिक किसानों को जोड़ा जा चुका है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने कई राज्यों के 5911788 आवेदकों के भुगतान के पैसे को रोक दिया है। इस योजना के तहत अबतक करीब 33 लाख फर्जी लाभार्थी पाए जाने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। जिन आवेदकों के भुगतान को रोका गया है उनके कागजात संदिग्ध पाए गए है जिसके बाद यह भुगतान रोकने का फैसला लिया गया है। इन अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। अब सरकार इनसे वसूली कर रही है। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त के पैसे आने का इंतजार कर रहे है तो आपको भी लिस्ट में आप अपना नाम चेक करना चाहिए।

अगर आपने पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आप यह अवश्य जांच लें कि आप इस योजना के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं अथवा नहीं।
ऐसे किसान जिन्होंने पीएम किसान योजना के तहत अपनी संस्था की जमीन का ब्यौरा दिया है, वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
जिस कृषि भूमि का आपने योजना के तहत ब्यौरा दिया है, वह किसी और के नाम पर है, तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
यदि कोई किसान खेती करता है, लेकिन कृषि भूमि उसके नाम पर न होकर उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
अगर कोई किसान किराए की जमीन पर खेती करता है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
अगर कोई किसान कभी भी किसी तरह के संवैधानिक पद पर रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
यदि किसी व्यक्ति ने पिछले वर्ष में आयकर रिटर्न भरा है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठाने का अधिकारी नहीं है।

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