बाल विवाह मुक्त भारत अभियान : हरदी डाली में जागरूकता कार्यक्रम

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान : हरदी डाली में जागरूकता कार्यक्रम

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आई एन न्यूज नौतनवां डेस्क: नौतनवा विकासखंड के ग्राम सभा हरदी डाली के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज सेवा भारती के तत्वावधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति एवं उससे होने वाले दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया गया कि कम उम्र में विवाह होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास एवं भविष्य की संभावनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौतनवा के चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी ने बाल विवाह की सामाजिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
वहीं विशिष्ट अतिथि किशोर मद्धेशिया ने अपने उद्बोधन में बताया कि 28 सितंबर 1929 को बने शारदा अधिनियम के तहत पहले लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में 1978 में संशोधन कर लड़कियों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। इसके बाद 2006 में बाल विवाह को पूर्ण रूप से दण्डनीय अपराध घोषित किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता हरदी डाली के प्रधान गोपाल चौधरी ने की। इस अवसर पर सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, सुदर्शन चंद, श्रीमती प्रेमलता, श्रीमती अर्चना, संगठन मंत्री संदीप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का सफल संचालन सूरज ओझा जी ने किया।
महाराजगंज— उत्तर प्रदेश।

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