Budget 2019: जानिए मोदी सरकार का आखिरी बजट आपके लिए क्या लाया सौगात।
आई एन न्यूज डेस्क नई दिल्ली डेस्क:
वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। जिसमें सबसे खास फैसला आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं क्या है अंतरिम बजट—–
शुक्रवार को वित्तमंत्री ने सदन के पटल पर बजट पेश किया। जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के खातों में सालाना 6000 रुपए क्रेडिट होने की घोषणा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 फीसदी की छूट मिलेगी।
श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर सात हजार किया गया।
- 21 हजार रुपए महीना वेतन पाने वाले को 7000 बोनस मिलेगा।
ईपीएफ बीमा कवर छह लाख
-ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपए की गई।
-श्रमिकों की मौत पर छह लाख रुपए मुआवजा तय किया गया।
-कर्मचारी की मृत्यु पर ईपीएफ ढाई लाख से छह लाख का बीमा कवर मिलेगा।
-पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 15 हजार कमाने वाले को लाभ मिलेगा।
-आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज दर में 5 फीसदी की छूट मिलेगी।
टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना होगा
-जनऔषधि केंद्रों पर दवाइयां सस्ती होंगी।
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 19 हजार करोड़ का बजट मिलेगा।
-अगले पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे।
-शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था होगी। - 24 घंटे में मिलेगा टैक्स रिफंड मिलेगा। टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना होगा। टैक्स देने वालों की तादाद 80 फीसदी तक बढ़ी।
-जीएसटी का कलेक्शन एक लाख करोड़ से ऊपर रहा।
साढ़े छह लाख तक की आय पर टैक्स नहीं - 35 हजार करोड़ रुपये वन रैंक, वन पेंशन के लिए जारी किए जाएंगे।
- पशुपालन, मछली पालन में ऋण के लिए दो फीसदी ब्याज की छूट मिलेगी।
- आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए की गई।
- डेढ़ लाख निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी निवेश के साथ साढ़े छह लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपए किया गया।
- महिलाओं को बैंक से चालीस हजार रुपए तक के ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा।
- बिल्डर को बिना बिके घर पर दो साल तक टैक्स नहीं देना होगा।





