निर्भया मामल: 22 जनवरी को नहीं होगी फाँसी
निर्भया मामल: 22 जनवरी को नहीं होगी फाँसी।
आई एन न्यूज नई दिल्ली डेस्क: निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों एक बार फिर राहत की सांस मिलते नजर आ रही है और 22 जनवरी को अब फांसी नहीं हो सकती है।
बता दे कि दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद बुधवार शाम को पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ-वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि 22 जनवरी को अब फांसी नहीं हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील मानते हुए कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनकी दया याचिका अभी लंबित है। इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस और निर्भया के स्वजनों को नोटिस जारी किया है। वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने मुकेश की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश करते हुए फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दी है। उपराज्यपाल के माध्यम से यह केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। गृह मंत्रालय ने इसके रिसीव करने की जानकारी एक बयान जारी कर दे दी है।


