मिठाई के दुकानदारों को भी अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन

मिठाई के दुकानदारों को भी अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन

मिठाई के दुकानदारों को भी अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन

बिना रजिस्ट्रेशन के मिठाई की दुकान खोलने पर होगी सील।
आई एन न्यूज नई दिल्ली डेस्क:
रसमलाई, बादाम दूध, रसगुल्ला जैसी मिठाई 2 दिन में बेच कर खत्म करना होगा। और किसी भी तरह के खाद्य सामग्री को बेचने के लिए अब लाइसेंस जरूरी होगा।
यह नियम एक अक्टूबर से खाद्य सामग्री बेचने के लिए जरूरी होगा।
बता दे की केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन के बाद अब कोई भी मिठाई विक्रेता बिना लाइसेंस के दुकान नहीं चला पाएगा। वर्तमान में सोनौली/नौतनवा नगर में 50 से अधिक मिठाई की दुकान हैं, लेकिन लाइसेंस मात्र कुछ के पास है।
ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार के नियम के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से मिठाई की दुकान पर अब शोकेश में रखी मिठाई की ट्रे पर मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर डेट लिखना होगा, इसके लिए फूड सेफ्टी विभाग दुकानदारों को जागरूक करने के लिए जल्द ही अभियान भी चलाएगा। आप जब मिठाई खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको लड्डू, बर्फी और रसमलाई बिलकुल ताजा बताते हैं, लेकिन आप हमेशा मिठाई के ताजा होने को शक की निगाह से ही देखते हैं, मिठाई भले काफी आकर्षक दिखती है लेकिन इसके खराब होने का दिन कभी नहीं पता रहता। लेकिन अब आपको मिठाई के खबर ओर बासी होने की चिंता नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार अब एक नया कानून लेकर आई है जिसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, यानी अब दुकानदार बिना लाइसेंस के लिए दुकान नहीं चला पाएंगे जांच के दौरान लाइसेंस ना मिलने पर उनकी दुकान सील कर दी जाएगी।
नई गाइड के अनुसार पारंपरिक भारतीय मिठाई की दुकानों को एक अक्टूबर से अपने काउंटर पर रखी खुली मिठाइयों की एक्सपायरी डेट भी लिखनी होगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अपने नए नोट इसमें इस बात की जानकारी दी है।

Translate »
  1. ब्रेकिंग न्यूज़: ऊ०प्र०- जिले की हर छोटी बड़ी खबर लाइव देखने के लिए
  2. जुड़े रहे इंडोनेपालन्यूज़ के फेसबुक पेज से, शहर के हर छोटी बड़ी खबर हम आपको लाइव दिखाएंगे