ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा आरक्षण

ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा आरक्षण

ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा आरक्षण
आई एन न्यूज लखनऊ डेस्क:
राज्यपाल को भेजा गया अध्यादेश
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल की मंजूरी के लिए देर रात ही राजभवन भेज दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि चुनावी जरूरतों को देखते हुए राज्यपाल बृहस्पतिवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दे सकती हैं। इसके बाद सरकारी प्रेस में छपने के बाद नगर पालिका परिषद और नगर निगम अधिनियम में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके तुरंत बाद नगर निगम महापौर, पालिका परिषद अध्यक्ष और नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की सूची जारी की जा सकती है। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण इस बार ट्रिपल टेस्ट के लिए बनी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाना है। लिहाजा आरक्षण देने की पुरानी व्यवस्था में बदलाव होना आवश्यक था। इसलिए ही अध्यादेश लाया जा रहा है। अध्यादेश लाकर समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर निकाय प्रमुखों का आरक्षण तय किया जाएगा।
अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक जारी होगी आरक्षण की अंतिम सूची
सूत्रों के मुताबकि आज बृहस्पतिवार को प्रस्तावित आरक्षण जारी हो सकता है। इसके बाद सात दिनों तक प्रस्तावित आरक्षण पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा और चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी

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