वध से पहले पशुओं को 12 घंटे का विश्राम अनिवार्य: नेपाल सरकार ने जारी किया नया ड्राफ्ट
वध से पहले पशुओं को 12 घंटे का विश्राम अनिवार्य: नेपाल सरकार ने जारी किया नया ड्राफ्ट
काठमांडू (आई एन न्यूज): कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने ‘पशु वधशाला और मांस निरीक्षण नियमावली’ का नया प्रारूप जारी कर आम जनता से सुझाव मांगे हैं।
12 घंटे का विश्राम: पशु वध से पहले उसे शेड-युक्त बाड़े में कम से कम 12 घंटे विश्राम कराना और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगा।
अलग स्थान और सफाई: मांस बिक्री दुकान और वध स्थल पूरी तरह अलग होंगे। दुकानों में चिलर/फ्रीजर (कोल्ड चेन), साफ पानी और हाथ धोने की व्यवस्था जरूरी होगी।
कड़े नियम: संदिग्ध या बीमार पशु के मांस और झिल्ली को बिना निरीक्षक की अनुमति हटाया नहीं जा सकेगा। प्रयुक्त औजारों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
डिजिटल प्रणाली: व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ लागू की जाएगी और प्रशासनिक काम पालिका की ‘पशुपक्षी शाखा’ से होंगे।
मंत्रालय ने एक सप्ताह के भीतर सरोकारवालाओं से सुझाव भेजने की अपील की है।
(सूत्र नेपाल)








































