पूर्व कबीना मंत्री आजम खान पत्नी और बेटे के सात दिन के लिए गये जेल

पूर्व कबीना मंत्री आजम खान पत्नी और बेटे के सात दिन के लिए गये जेल

पूर्व  कबीना मंत्री आजम खान पत्नी और बेटे के सात दिन के लिए गये जेल
आई एन न्यूज रामपुर डेस्क:  समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान विधायक पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को एडीजे 6 कोर्ट ने 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बुधवार को आजम खान पत्नी व बेटे के साथ कोर्ट में पेश हुए थे। जहां कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।
बता दें अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान ने पत्नी व बेटे के साथ जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में एडीजे 6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। अब तीनों को 7 दिन के लिए जेल भेजा गया है। अब मामले में 2 मार्च को सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को निचली अदालत ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। इससे पहले सोमवार को एडीजे-6 की कोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें कि अब्दुल्ला के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने, दो-दो पासपोर्ट बनवाने और दो-दो पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे दर्ज हैं. इनमें तीन मुकदमे बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए हैं. उनका आरोप है कि अब्दुल्ला ने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवा रखे हैं.मामले के मुताबिक, आजम खान और उनके परिवार ने एक जन्म प्रमाणपत्र उन्होंने रामपुर नगरपालिका से बनवाया है, जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्शाई गई है. दूसरा लखनऊ के अस्पताल से भी एक जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है. बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, जिसमें दूसरी जन्मतिथि है।

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