16 पहचान पत्रों में एक पहचान पत्र पर मतदाताओं की होगी पहचान सुनिश्चित—–डीएम गोरखपुर

16 पहचान पत्रों में एक पहचान पत्र पर मतदाताओं की होगी पहचान सुनिश्चित-----डीएम गोरखपुर

16 पहचान पत्रों में से एक पहचान पत्र पर मतदाताओं की होगी पहचान सुनिश्चित—–डीएम गोरखपुर
आई एन न्यूज गोरखपुर:
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार क्षेत्र पंचायत प्रमुख के उप निर्वाचन के लिए मतदान में मतदाताओं का प्रतिरूपण रोकने के लिए उनकी पहचान के सत्यापन हेतु 16 पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र के आधार पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जायेगी।
मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने जानकारी देते हुए बताया है कि मतदाता पहचान पत्र के रूप में, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा पब्लिक लि0 कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/किसान/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति संबंधित अभिलेख यथा पट्टा रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, फोटेायुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र, पासपोर्ट, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा फोटोयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की विधवा/आश्रित का प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश आदि होने पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जायेगी। यदि उक्त पहचान पत्रों में से मतदाता के पास कोई भी पहचान पत्र नही है तो वे आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र समय से निर्गत करवा लें।

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